क्या बोले जज?
6 अक्तूबर के एक आदेश में, एडिशनल सेशन जज गगनदीप सिंह की अदालत ने कहा कि अभिनेत्री श्रीलंका की नागरिक हैं और 2009 से भारत में एम्प्लॉयमेंट वीजा पर रह रही हैं, जिसकी मियाद खत्म हो गई थी। फर्नांडिस की अर्जी पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि वह 'एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और भारत में उनके कई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं'। इस मामले में चल रही सुनवाई में शामिल होने के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है।
अदालत ने दी इजाजत
अर्जी का निपटारा करते हुए जज ने कहा, 'इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदक/आरोपी जैकलीन फर्नांडिस को संबंधित अधिकारियों के पास कानून के अनुसार अपने वीजा के रिन्यूअल के लिए आवेदन करने के लिए एनओसी दी जाती है। संबंधित अधिकारी कानून, नियमों, सर्कुलर और लागू उप-नियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से इस पर विचार करेंगे।'