कई भारतीय और इंटरनेशनल ई-कॉमर्स कंपनियों पर ठोका दावा
इन दलीलों पर ध्यान देते हुए न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने कहा कि वह कार्तिक आर्यन के पक्ष में उचित आदेश पारित करेंगी। अपने मुकदमे में कार्तिक आर्यन ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ अज्ञात जॉन डो संस्थाओं का नाम लिया है।
एक्टर ने इन पर ऑनलाइन उनकी छवि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। याचिका में दावा किया गया है कि विज्ञापनों, उत्पादों और अन्य डिजिटल प्रारूपों में उनकी सहमति के बिना उनके नाम, रूप और छवि का उपयोग किया गया है। जिससे उनके प्रचार और निजता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
अभिनेता ने उनकी तस्वीरों, वीडियो, आवाज या किसी भी अन्य पहचान योग्य विशेषताओं का कमर्शियल उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से रोकने की मांग की है। इसमें एआई और डीपफेक तकनीकों के जरिए तैयार की गई सामग्री भी शामिल है।