फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

AR Rahman: एआर रहमान-सायरा बानो के तलाक पर बोलीं वंदना शाह, कानून में 50 प्रतिशत एलिमनी जैसा प्रावधान नहीं

Sun, 24 Nov 2024 02:34 PM IST
तनु चतुर्वेदी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

एआर रहमान और सायरा बानो के तलाक को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। इसको लेकर वकील वंदना शाह ने खुलासा किया है कि कानून में किसी भी तरह के एलिमनी परसेंट का प्रावधान नहीं है।
विज्ञापन
एआर रहमान-सायरा बानो की बेटी रहीमा रहमान - फोटो : इंस्टाग्राम
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

ऑस्कर विनर एआर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो की शादी 29 साल बाद खत्म हो गई है। इस बात का खुलासा वकील वंदना शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया। सोशल मीडिया पर घोषणा के बाद लोगों ने इस बात को लेकर चर्चा करनी शुरू कर दी। रहमान ने कथित तौर पर अलगाव के बारे में मनगढ़ंत कहानियां फैलाने के लिए यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया टिप्पणीकारों को एक नोटिस जारी किया।
विज्ञापन


 

वंदना शाह ने किया बात का खुलासा
वकील वंदना शाह ने जोड़े के अलग होने के फैसले और इससे उन पर पड़ने वाले असर के बारे में खुलकर बात की। वकील वंदना ने कहा कि उनके बीच असाधारण तौर पर दूरी पैदा हो गई है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि बयान काफी हद तक अपने आप में स्पष्ट है। यह बताता है कि वे एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जहां उनके बीच एक असाध्य दूरी आ गई है।

शादी को लेकर परेशान हैं एआर रहमान
वंदना शाह ने कहा, वे अपने दर्द और संघर्ष से गुजर रहे हैं और यह ऐसी चीज नहीं है, जिसके बारे में मैं हल्के में बोल सकती हूं। यह बहुत दर्द है और कोई भी बिना गहन विचार और चिंतन के ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंचता, खासकर शादी के 29 साल बाद।

Dharmendra: बॉबी देओल के 'जमाल कुडू' जैसा डांस करते दिखे धर्मेंद्र, दशकों पहले आई फिल्म से जुड़ा है वीडियो

विज्ञापन

एआर रहमान- सायरा बानो - फोटो : सोशल मीडिया
एलिमनी को लेकर बोलीं वंदना शाह
तलाक के साथ ही शादी खत्म करने के लिए मिलने वाली एलिमनी को लेकर वंदना ने बात की है। वंदना ने कहा, भारत में 50 प्रतिशत एलिमनी मिलने की धारणा है। हालांकि, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कानून में ऐसा कोई लिखित प्रावधान है ही नहीं, किसे प्रॉपर्टी की कितना हिस्सा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूएस में तलाक के बाद मिलने वाली एलिमनी को लेकर कुछ प्रतिशत निर्धारित हैं। भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें