सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को इस साल के अंत तक मुंबई स्थित किराये के घर को छोड़ने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंचोली से कहा कि आप बड़े आदमी है और आप फ्लैट खरीद सकते हैं। पीठ ने पंचोली की किराये पर रहने देने की अपील को ठुकराते हुए जल्द घर खाली करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट ने पंचोली की याचिका खारिज कर दी थी। पंचोली मुंबई स्थित जुहू के एक घर में करीब तीन दशक से किराये पर रह रहे हैं। हाईकोर्ट ने पंचोली को पांच नवंबर तक घर खाली करने का आदेश दिया था।