साउथ की एक एक्ट्रेस रान्या राव को एक साल की सजा हुई। एक्ट्रेस को सोने की तस्करी से जुडे़ मामले में यह सजा हुई। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) मामले को देख रहे सलाहकार बोर्ड ने हाल ही में फैसला सुनाया कि रान्या राव को हिरासत की समय सीमा के दौरान जमानत भी नहीं दी जाएगी।
पहले मिली थी जमानत
डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) जब तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी तो रान्या राव को 20 मई को कोर्ट ने उनके सह-आरोपी तरुण राजू के साथ डिफॉल्ट बेल यानी जमानत दे दी थी। 2 लाख रुपये के बॉन्ड और जमानत शर्तों पर बेल मिलने के बावजूद रान्या और तरुण COFEPOSA के तहत हिरासत में ही रहे। दरअसल, COFEPOSA तस्करी के शक के आधार पर बिना किसी औपचारिक आरोप के भी एक साल तक की हिरासत की परमिशन देता है।
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हवाई अड्डे पर रान्या से बरामद हुआ था सोना
इस साल मार्च महीने में रान्या राव दुबई से आई थीं और केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश कर रही थीं। यह जगह आमतौर पर ड्यूटीएबल (dutiable) सामान वाले यात्रियों के लिए होती है। डीआरआई ऑफिसर ने रान्या से पूछा कि उनके पास कुछ अनडिक्लेयर सामान है। इस पर वह टेंशन में आ गईं। तलाशी के बाद एक्ट्रेस के पास लगभग 12.56 करोड़ रुपये की लागत का कुल 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। इसके बाद रान्या को हिरासत में ले लिया गया। रान्या की पहले की जमानत याचिका दो बार लोकल कोर्ट और बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दी गई थी।