लॉटरी सिस्टम से होगा स्कूलों का चयन
आवेदन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद बच्चों को स्कूलों का आवंटन पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
- पहले चरण की लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी।
- दूसरे चरण की लॉटरी 9 मार्च को निकाली जाएगी।
- तीसरे चरण की लॉटरी 27 मार्च को आयोजित होगी।
लॉटरी के बाद चयनित बच्चों के नामांकन को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित निजी स्कूलों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।
11 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा नामांकन
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लॉटरी में चयनित सभी बच्चों का एडमिशन हर हाल में 11 अप्रैल 2026 तक पूरा किया जाना चाहिए। राज्य के प्रत्येक जिले में स्थित मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
कक्षावार आयु सीमा तय
आरटीई एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा पहले से निर्धारित की गई है।
- नर्सरी के लिए: 3 से 4 वर्ष
- एलकेजी के लिए: 4 से 5 वर्ष
- यूकेजी के लिए: 5 से 6 वर्ष
- कक्षा 1 के लिए: 6 से 7 वर्ष
बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी।
केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा आवेदन
आरटीई योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभिभावकों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर जाना होगा।