यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा कि नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS), महाराष्ट्र ने UGC के नियमों का पालन नहीं किया है और सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस (CIQA), सेल्फ लर्निंग मटीरियल की गुणवत्ता और ई-लर्निंग मटीरियल (ई-एलएम), सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग के कामकाज के संबंध में नियमों का घोर उल्लंघन किया है।
उन्होंने कहा, संस्थान यूजीसी द्वारा घोषित शुल्क वापसी नीति का पालन नहीं कर रहा था और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश में विभिन्न हितधारकों से एचईआई (उच्च शिक्षा संस्थान) के खिलाफ लगातार कई शिकायतें मिल रही थीं।
जोशी ने बताया कि अब तक आयोग ने संस्थान को जनवरी-फरवरी 2023, जुलाई-अगस्त 2023 और जनवरी-फरवरी 2024 शैक्षणिक सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रम की पेशकश करने से रोकने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि जुलाई-अगस्त 2024 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए केवल यूजीसी द्वारा निरीक्षण या वेबसाइट पर जाने और यूजीसी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति दी जा सकती है।