न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि एनएमसी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण 'वास्तविक' है। यह एनएमसी द्वारा 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार विस्तार मांगने के अनुरूप आता है। आयोग 31 मई के बाद पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश आयोजित नहीं कर सकता है।
नीट पीजी 2022 की रैंक में कोई बदलाव नहीं
बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नीट-पीजी 2022 सूचना बुलेटिन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से अनंतिम विषय है। जिसमें कहा गया है कि एक जून, 2022 को जारी नीट पीजी 2022 की रैंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट पीजी परीक्षा का परिणाम एक जून, 2022 को घोषित किया गया था।