फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

NEET PG Counselling: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश; 16 नंवबर से पहले खत्म करें नीट पीजी काउंसलिंग का दूसरा दौर

Fri, 11 Nov 2022 10:12 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Medical Education: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है। 
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी काउंसलिंग 2022 मसला - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

Supreme Court on NEET PG Counselling 2nd Round: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर तक पूरी करने और उसी दिन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को डेटा जमा करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा काउंसलिंग के दूसरे दौर के समापन पर, नीट-पीजी यानी स्नातकोत्तर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, 2022-23 के लिए मॉप-अप राउंड की काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ सकती है। 

16 नवंबर को शाम छह बजे तक खत्म करें दूसरे दौर की काउंसलिंग

पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य केंद्र की ओर से इसके बाद मॉप-अप राउंड की शुरुआत कर सकते हैं। नीट-पीजी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए, हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 नवंबर को शाम छह बजे तक काउंसलिंग के दूसरे दौर को समाप्त करने और उसी दिन एमसीसी को डेटा जमा करने का निर्देश देते हैं। पीठ ने आदेश में कहा कि मॉप-अप राउंड के लिए काउंसलिंग तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य अखिल भारतीय कोटा (AIQ) मॉप-अप राउंड समाप्त होने के बाद ही स्टेट मॉप-अप राउंड के साथ शुरू होगा। 

 

विज्ञापन

नीट पीजी से जुड़ी एक अवमानना याचिका भी खारिज

शुरुआत में, केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहां हैं और उन्हें राज्य परामर्श के दूसरे दौर के समापन की समय सीमा के रूप में 16 नवंबर से कोई समस्या नहीं है। इसके चलते आदेश पारित किया गया। यह आदेश नीट पीजी प्रवेश के लिए समय-सीमा का पालन न करने का आरोप लगाने वाली एक अवमानना याचिका का निपटान करते हुए पारित किया गया था।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें