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Rajasthan EWS Admission: ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश, इस तारीख तक करें आवेदन

Wed, 26 Mar 2025 03:24 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Rajasthan EWS Admission 2025: राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन माता-पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों का दाखिला कराना है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं।
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Admission 2025 - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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Rajasthan EWS Admission: राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन माता-पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों का दाखिला कराना है, वे आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं।

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आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उनके बच्चे निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठा सकें।

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राजस्थान ईडब्ल्यूएस प्रवेश की महत्वपूर्ण तिथियां

राजस्थान में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत EWS छात्रों के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:
  • 9 अप्रैल 2025: लॉटरी प्रक्रिया होगी
  • 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025: अभिभावकों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी
  • 9 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025: स्कूलों द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी
  • 9 मई से 15 जुलाई 2025: प्रथम चरण में सीटों का आवंटन
  • 16 जुलाई से 5 अगस्त 2025:  दूसरे चरण में सीटों का आवंटन
  • 6 अगस्त से 31 अगस्त 2025: अंतिम चरण में सीटों का आवंटन
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पात्रता मानदंड

  • कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा: बच्चे की आयु 31 जुलाई 2025 तक 6 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन: उम्मीदवार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक एवं सामाजिक मानकों को पूरा करना होगा, जिसके तहत निम्न-आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को प्रवेश का अवसर मिलेगा।
यूपी बोर्ड 2025 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित होने पर छात्र अमर उजाला की वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

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राजस्थान में आरटीई का उद्देश्य और महत्व

राजस्थान में लगभग 40,000 गैर-सरकारी (निजी) स्कूल हैं, जिनमें आरटीई अधिनियम के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को प्रवेश देकर उन्हें निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर देना और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है।
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