फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरियाणा सरकार ने दिया आदेश- लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं बढ़ाएगे निजी स्कूल

Thu, 23 Apr 2020 10:06 PM IST
ललित फुलारा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
स्कूल - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं बढ़ाएंगे। स्कूल इस दौरान सिर्फ अभिभावकों से ट्यूशन फीस ही लेंगे। इसके अलावा, किसी भी तरह की फीस नहीं वसूली जाएगी। सरकार ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने का भी आदेश दिया है।सरकार का साफ कहना है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह का अन्य शुल्क नहीं वसूलेगा।

विज्ञापन


सरकार का कहना है कि निजी स्कूल अभिभावकों से लॉकडाउन के दौरान परिवहन शुल्क नहीं लेंगे। अगर कोई विद्यार्थी लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं दे पाता है तो उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा और न ही उसे ऑनलाइन कक्षा लेने से रोका जाएगा। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल किताबों और प्रैक्टिकल कॉपी में कोई बदलाव नहीं करेंगे। गौरतलब है कि सरकार को अभिभावकों की तरफ से निजी स्कूलों के मनमानी के फीस वसूलने की शिकायत मिल रही थी। अभिभावकों का कहना था कि जब स्कूल बंद हैं तो ऐसे में निजी स्कूल परिवहन और दूसरे तरह के शुल्क की मांग क्यों कर रहे हैं।

सरकार के इस फैसले के साथ ही हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने शिक्षकों से घर से कॉपियों का मूल्यांकन करने के लिए कहा है। बता दें कि हरियाणा के साथ ही  दिल्ली और यूपी में भी लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह का अन्य शुल्क नहीं वसूलेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें