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Vacancies: केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईएम और आईआईटी में 11 हजार से ज्यादा रिक्तियां, जानें कहां कितनीं?

Mon, 12 Dec 2022 04:46 PM IST
देवेश शर्मा जॉब डेस्क, अमर उजाला

सार

Vacancies: शिक्षा मंत्रालय (MoE) के आंकड़ों के अनुसार, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT और IIM में फैकल्टी के 11 हजार से अधिक पद खाली हैं।
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धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री - फोटो : अमर उजाला - फाइल फोटो
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विस्तार
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शिक्षा मंत्रालय (MoE) के आंकड़ों के अनुसार, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT और IIM में फैकल्टी के 11 हजार से अधिक पद खाली हैं। यह संख्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार, 12 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताई है। मंत्री ने कहा कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं, जो संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया उनके वैधानिक निकायों द्वारा उनके अधिनियमों, मूर्तियों, नियमों और यूजीसी विनियमों या दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है।

मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का निर्देश

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत 18,956 पदों में से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 6180 पद खाली हैं। इसी तरह, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में स्वीकृत 11,170 पदों में से कुल 4,502 पद खाली हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में फैकल्टी के 1,566 पदों में से 493 पद खाली हैं। 

श्रेणीवार ये है रिक्त पदों की संख्या

उन्होंने कहा कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को लिखने के अलावा, मंत्रालय ने एक मासिक निगरानी तंत्र स्थापित किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईएम में खाली पदों में 961 पद एससी वर्ग के लिए, 578 एसटी वर्ग के लिए, 1,657 ओबीसी पद आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त पद क्रमशः 643 और 301 हैं।  

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में मिलता है आरक्षण

विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए रोस्टर तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम को नौ जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया है। प्रधान ने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती में सभी पदों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं होगा।   

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