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Civil Services Upper Age Limit: कैबिनेट ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा की ऊपरी आयु सीमा बढ़ाई, मातृत्व अवकाश 180 दिन का हुआ

Tue, 11 Jan 2022 02:55 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Odisha Cabinet: ओडिशा सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान युवा वर्ग को दो बड़े तोहफे दिए हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा छह वर्ष बढ़ा दी गई है। वहीं, महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश सुविधा में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है। 
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ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक - फोटो : Facebook
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विस्तार
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ओडिशा सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान युवा वर्ग को दो बड़े तोहफे दिए हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा छह वर्ष बढ़ा दी गई है। वहीं, महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश सुविधा में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है। 

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ओडिशा मंत्रिमंडल ने राज्य सिविल सेवा नियम, 1989 अधिनियम में संशोधन किया है और सरकार और राज्य सिविल सेवाओं में प्रवेश की ऊपरी सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है। यह प्रावधान केवल 2021 से 2023 तक किए गए विज्ञापनों पर लागू होता है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के मामले में भी आयु सीमा में छूट दी गई है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छूटों का उल्लेख नीचे किया गया है।
 

आवेदक वर्ग और ऊपरी आयु सीमा (38 + छूट)

  • एससी/ एसटी/ एसईबीसी  :  43 साल (38 + 5)
  • सभी वर्ग की महिलाएं  :  43 साल (38 + 5)
  • सामान्य पीडब्ल्यूडी श्रेणी  :  48 (38+10)
  • एससी/ एसटी/ एसईबीसी पीडब्ल्यूडी श्रेणियां (महिलाओं सहित)  :  53 वर्ष (38+10+5)
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कोरोना महामारी से हुई देरी, ओवरएज हुए

ओडिशा सरकार द्वारा एक बयान में कहा गया कि यह प्रावधान कोरोना महामारी के कारण बीते दो साल में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई देरी के कारण किया गया है। क्योंकि, कई उम्मीदवारों की उम्र निकल गई है और वे भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। इस प्रावधान ऐसे युवाओं को राहत मिलेगी। 

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महिला कर्मचारियों को सौगात

वहीं, इसके अलावा ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की पात्र महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों तक कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है।

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