रिकॉर्ड न होने पर नहीं दी जा सकती जानकारी
अपील करने वाली छात्रा का कहना था कि उसकी NEET योग्यता स्थिति एनटीए का स्थायी रिकॉर्ड है और FMGE पात्रता सत्यापन के लिए उसे इन दस्तावेजों की आवश्यकता है। उसने तर्क दिया कि जानकारी उपलब्ध न कराना आरटीआई कानून के तहत सरकारी संस्थाओं की रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी के खिलाफ है।
हालांकि, सूचना आयुक्त सुधा रानी रेलंगी ने एनटीए के पक्ष को सही माना। उन्होंने कहा कि CPIO केवल वही जानकारी दे सकता है जो उसके कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध हो। आरटीआई अधिनियम के तहत किसी संस्था को नई जानकारी तैयार करने या ऐसा रिकॉर्ड बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो उसके पास मौजूद ही न हो।