ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के तहत दिशा-निर्देश जारी करने वाला सम-संख्यांकित परिपत्र, दिनांक 12 जून 2023, अब तत्काल प्रभाव से "वापस लिया और रद्द" किया जाता है। एनएमसी के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, इस मामले को यूजीएमईबी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
12 जून को, आयोग ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) पाठ्यक्रम के लिए अद्यतन आवश्यकताएं, मेडिकल कॉलेज की अनुसंधान सुविधाओं के लिए कर्मचारियों की भर्ती, परिवार गोद लेने का कार्यक्रम, छात्रों का प्रवेश, जो विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश डेटा जमा करने का प्रारूप शामिल था।