NMC NExT Regulations Draft: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने राष्ट्रीय निकास परीक्षा (NExT) से संबंधित मसौदा नियम जारी किए हैं। नेशनल एग्जिट टेस्ट मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिस और लाइसेंस हेतु लागू किया जाएगा।
इसके अलावा नेक्स्ट (NExT) एग्जाम नीट पीजी (NEET PG) और एफएमजीई (FMGE) को रिप्लेस भी करेगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) को नियंत्रित करने वाले मसौदा नियमों पर आयोग ने अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर हितधारकों से टिप्पणी के साथ फीडबैक देने का अनुरोध भी किया है।
हितधारक Microsoft Word (Docx) या PDF प्रारूप की फाइल में अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं comments.regulations@nmc.org.in पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT), जो एक लाइसेंसी परीक्षा के रूप में काम करेगा, का उल्लेख मसौदा नियम में भारत में चिकित्सा की समकालीन प्रणाली का अभ्यास करने हेतु पंजीकरण करने के लिए एक मेडिकल स्नातक की पात्रता को मान्य करने के आधार के रूप में किया गया है।
NExT उन उम्मीदवारों के लिए पात्रता और रैंकिंग का निर्धारण करके प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा के रूप में भी कार्य करेगा जो विभिन्न प्रकार की देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा विशिष्टताओं में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं।