एनएमसी द्वारा दो जून को जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार कि मौजूदा विनियमों या अन्य एनएमसी विनियमों में कही गई किसी भी बात के पूर्वाग्रह के बिना, योग्यता के आधार पर भारत में सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य परामर्श होगा।
नीट यूजी की सूची एनएमसी द्वारा प्रदान की गई सीट मैट्रिक्स के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसमें आवश्यक समझे जाने वाले कई राउंड की संभावना होगी। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB) सामान्य परामर्श के संचालन के लिए दिशा-निर्देश प्रकाशित करेगा, और धारा 17 के तहत नामित प्राधिकारी प्रकाशित दिशा-निर्देशों के अनुसार परामर्श प्रक्रिया को पूरा करेगा।
सरकार सभी स्नातक सीटों के लिए काउंसलिंग और एजेंसी और पद्धति को निर्धारित करने और अधिसूचित करने के लिए एक नामित प्राधिकरण नियुक्त करेगी। नियमों में कहा गया है कि कोई भी चिकित्सा संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भी उम्मीदवार को स्नातक चिकित्सा शिक्षा (जीएमई) पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा।