छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 के खिलाफ याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि यह अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। अपने सिविल सूट में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एनआईए का राज्य पुलिस मामलों में कोई अधिकार नहीं है।
बता दें कि ये हाल ही में ये ऐसा दूसरा मामला है जब किसी राज्य सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून को चुनौती दी हो। मंगलवार को केरल सरकार ने नागरिकता अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इस कानून के अंतर्गत भारत की सबसे अहम आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए काम करती है। यह कानून तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम द्वारा 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद संसद में लाया गया। उस समय बहुत कम विरोध के साथ यह कानून पास हो गया था।