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NEET UG Counselling: नीट यूजी काउंसलिंग के लिए पड़ेगी इन दस्तावेजों की जरूरत, अभी से रखें तैयार; देखें लिस्ट

Sat, 20 Jul 2024 10:03 AM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

NEET UG Counselling 2024: नीट यूजी काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाली है। एमसीसी ने कॉलेजों से सीटों का विवरण जमा करने के लिए कहा है। ऐसे में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए उम्मीदवारों को भी कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए।
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NEET UG Counselling 2024 - फोटो : Amar Ujala Graphics
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विस्तार
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NEET UG 2024: नीट यूजी मामले से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते समय शीर्ष न्यायालय (Supreme Court On NEET) ने एनटीए को 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक शहर और परीक्षा केंद्र के आधार पर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। इस दौरान कोर्ट ने दोहराया कि तब तक काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। वहीं, इस सुनवाई से पहले केंद्र ने कहा था कि नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया (NEET UG 2024 Counselling Date) जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है, जोकि 4 राउंड में आयोजित होगी।

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MCC ने कॉलेजों से मांगा सीटों का ब्योरा

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने हाल ही में सभी मेडिकल कॉलेजों से एक नोटिस जारी कर पोर्टल पर सीटों की पूरी जानकारी अपलोड करने के लिए कहा था। इसके लिए कॉलेजों को आज, 20 जुलाई तक का समय दिया गया है। कॉलेजों से सीटों का ब्यौरा मांगना भी इसी ओर इशारा करता है कि नीट यूजी काउंसलिंग जल्द शुरू हो सकती है।
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NEET UG Counselling Documents Required: नीट काउंसलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज

नीट यूजी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यता होगी। उम्मीदवारों को काउंसलिंग शुरू होने से पहले यहां बताए दस्तावेजों को तैयार कर लेना चाहिए -
  • नीट स्कोरकार्ड
  • 10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट
  • 12वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट
  • आईडी प्रूफ (आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट)
  • आठ पासपोर्ट साइज फोटो
  • प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

एनईईटी पर उच्चतम न्यायालय की अंतिम चरण की सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने पाया कि हजारीबाग और पटना परीक्षा केंद्रों में उल्लंघन हुआ है और एनटीए को अभ्यर्थियों के अनुरोध और मांग के बाद अलग-अलग परिणाम प्रदर्शित करने को कहा।

ऐसा निर्देश इसलिए दिया गया, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि वे केंद्र-वार अंकन पैटर्न का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि एनटीए ने सभी उम्मीदवारों के परिणाम प्रकाशित नहीं किए हैं। एनटीए को यह कार्य पूरा करने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय दिया गया है। न्यायालय ने सुनवाई को सोमवर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
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