दिनेश और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई
विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत में आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। लेकिन सीबीआई की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं होने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 तय कर दी। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ए.पी. सिंह अदालत में पेश हुए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह थी पहली सुनवाई
यह मामला पहली बार उस विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ, जिसे हाल ही में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत गठित किया गया है।
23 जुलाई 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट में इस विशेष अदालत का गठन किया गया था। अब सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े सभी मामले इसी अदालत में सुने जाएंगे।
जांच में सामने आई पेपर लीक की पूरी कड़ी
सीबीआई के अनुसार, जांच में पेपर लीक की एक पूरी श्रृंखला सामने आई है। एजेंसी का आरोप है कि सबसे पहले शुभम खैरनार ने प्रश्नपत्र यश यादव को दिया। इसके बाद यश यादव ने इसे मांगीलाल बिवाल तक पहुंचाया। फिर मांगीलाल ने यह प्रश्नपत्र अपने बेटे विकास बिवाल और बाद में दिनेश बिवाल तक पहुंचाया।
जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि मांगीलाल ने बाद में यही लीक प्रश्नपत्र अन्य अभ्यर्थियों को 12 लाख रुपये तक में बेचा।
12 मई को दर्ज हुई थी एफआईआर
इस मामले में 12 मई 2026 को एक सरकारी अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
यश यादव को परीक्षा और बहन की शादी में शामिल होने की मिली थी अनुमति
इस मामले में गिरफ्तार आरोपी यश यादव को अदालत ने पहले न्यायिक हिरासत के दौरान 21 जून को नीट यूजी परीक्षा देने और 22 जून को अपनी बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति भी दी थी।
अब इस मामले में दिनेश और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।