राउंड 2 में संस्थान चयन के नियम
पहले पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे दी गई तिथि पर संस्थान का चयन करें। राउंड 2 में भाग लेने के लिए पुनः संस्थान का चयन अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी संस्थान का चयन नहीं करता है, तो उसे इस राउंड में सीट आवंटित नहीं की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, जो पंजीकृत अभ्यर्थी पहले केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों का विकल्प चुन चुके थे, उन्हें आगामी काउंसलिंग में निजी मेडिकल कॉलेज का विकल्प चुनने के लिए निर्धारित पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। केवल अतिरिक्त भुगतान के बाद ही निजी मेडिकल कॉलेज का विकल्प उपलब्ध होगा। यदि अभ्यर्थी सीट आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लेते या प्रवेश लेने के बाद सीट छोड़ देते हैं, तो उनका पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
निजी मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और मेडिकल असेसमेंट एवं रेटिंग बोर्ड (MARB) की अनुमति के आधार पर शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एमबीबीएस सीटों का पुनरीक्षण किया गया है। अब कुछ निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है:
- श्री शंकराचार्य इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भिलाई - 150 से बढ़कर 200 सीटें
- श्री बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर - 150 से बढ़कर 250 सीटें
- अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, भिलाई - 100 से बढ़कर 150 सीटें
प्रवेश वर्ष 2025 के नीट-यूजी (MBBS/BDS) काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इन महाविद्यालयों की अतिरिक्त सीटें अगले काउंसलिंग राउंड में उपलब्ध होंगी। इच्छुक अभ्यर्थी इन सीटों के लिए आगामी चरण में आवेदन कर सकते हैं।