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नीट पीजी पर अटकलें शुरू: 'एक पाली में हो परीक्षा', सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल; अगले सप्ताह सुनवाई

Mon, 05 May 2025 01:13 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में नीट पीजी परीक्षा 2025 को चुनौती दी गई है। नीट पीजी परीक्षा दो अलग-अलग पालियों में आयोजित की जानी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।
 
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : ANI
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विस्तार
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NEET PG 2025: नीट पीजी परीक्षा अगले महीने प्रस्तावित है। परीक्षा 15 जून को दो पालियों में आयोजित की जानी है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। यूनाईटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने नीट पीजी परीक्षा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके संबंध में शीर्ष अदालत ने यूनियन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया है।

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एक पाली में परीक्षा कराने की मांग

नीट पीजी परीक्षा दो अलग-अलग पालियों में आयोजित की जानी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है। याचिका में मांग की गई है कि पारदर्शिता, कठिनाई स्तरों में एकरूपता और मूल्यांकन के समान मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नीट पीजी परीक्षा 2025 एक पाली में आयोजित की जाए।

परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह याचिका सुनी, जो सात चिकित्सा पेशेवरों द्वारा दायर की गई थी। इन पेशेवरों ने यह भी अनुरोध किया कि परीक्षा के लिए देशभर में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो सके।

पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें, एक सप्ताह में जवाब दें।" नोटिस NBEMS, नेशनल मेडिकल काउंसिल और केंद्र को जारी किए गए हैं, उनसे याचिका पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया है।

NBEMS को अनुमोदित विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर और पोस्टडॉक्टोरल परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप Diplomate of National Board (DNB), Doctorate of National Board (DrNB) और Fellow of National Board (FNB) की डिग्रियां दी जाती हैं।

याचिकाकर्ताओं ने 16 अप्रैल को एनबीईएमएस द्वारा जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें परीक्षा को 15 जून को दो शिफ्टों में आयोजित करने की घोषणा की गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सुखृति भटनागर और अभिष्ट हेहरा ने पेशी की। याचिका में कहा गया, "दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने से निष्पक्षता में कमी हो सकती है, क्योंकि शिफ्टों के बीच कठिनाई स्तर भिन्न हो सकते हैं, पारदर्शी और सही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में चुनौतियां हो सकती हैं, और उम्मीदवारों में तनाव और चिंता बढ़ सकती है।"

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता नीट पीजी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने के लिए निर्देश की मांग कर रहे हैं ताकि "सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान, निष्पक्ष और उचित प्रतियोगिता का आधार सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि नीट पीजी परीक्षा में 0.1 अंक का अंतर भी उम्मीदवार की रैंक में सैकड़ों और हजारों का बदलाव कर सकता है।"

याचिका में यह भी कहा गया कि ऐसी विस्तृत परीक्षा को दो शिफ्टों में आयोजित करना उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उनके लिए समान और निष्पक्ष प्रतियोगिता सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करना पारदर्शिता के अभाव में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को निष्पक्ष और सही तरीके से लागू करना लगभग असंभव है।

याचिका में दावा किया गया है, "यह उम्मीदवारों के अनुच्छेद 21 के अधिकार का भी उल्लंघन है, क्योंकि यह प्रक्रिया उचित परीक्षा के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है।"

याचिका में यह भी कहा गया कि पिछले साल भी नीट पीजी परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी और उस परीक्षा के परिणामों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी, क्योंकि दो शिफ्टों के कारण जो समस्याएं आई थीं और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में जो दिक्कतें आईं, उनके कारण परिणाम विवादित हो गए थे।
 
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याचिका में कहा गया, "इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि एक बैच के उम्मीदवारों को दूसरे बैच की तुलना में कठिन प्रश्न पत्र मिल सकता है, जैसा कि पिछले साल हुआ था, जब यह आरोप लगाए गए थे कि दूसरे शिफ्ट का प्रश्न पत्र आसान था।"

याचिका में यह भी कहा गया कि इससे और भी बड़े मुद्दे उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रश्नों का मॉडरेशन, स्केलिंग, और नॉर्मलाइजेशन, जो दोनों शिफ्टों के उम्मीदवारों के लिए सवालों के पक्ष में या विपक्ष में काम कर सकते हैं, जिससे परीक्षा के दोनों शिफ्टों में किसी एक शिफ्ट के उम्मीदवारों को फायदा हो सकता है।
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