17 नवंबर तक करें काउंसलिंग के लिए पंजीकरण
एमसीसी ने काफी देरी के बाद 1 नवंबर को नीट पीजी काउंसलिंग के कार्यक्रम की घोषणा की थी। नीट पीजी राउंड 1 काउंसलिंग के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है।
26 जून, 2024 के पत्र के अनुसार, "डीजीएएफएमएस के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि इस वर्ष से, एएफएमएस पीजी शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता III, IV और V उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग डीजीएचएस के एमसीसी द्वारा आयोजित की जाएगी।"
एएफएमएस काउंसलिंग 2024 नीति के अनुसार, आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद प्राथमिकता 3 और 4 के उम्मीदवारों की पात्रता सूची डीजीएएफएमएस द्वारा एमसीसी को प्रदान की जाएगी।
प्राथमिकता 5 के तहत पंजीकरण करने वालों को मेरिट-कम-चॉइस और सीट उपलब्धता के आधार पर अनंतिम रूप से सीटें आवंटित की जाएंगी। ऐसे उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा में भी भाग लेना होगा, जो उनके अनंतिम रूप से आवंटित AFMS संस्थान में आयोजित की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाएंगे।
इसके अलावा, एमसीसी ने काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश देने के लिए उम्मीदवारी और प्रमाण पत्र रद्द करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी पर भी प्रकाश डाला है।
NEET PG 2024: AFMS काउंसलिंग
एएफएमएस पीजी शिक्षण संस्थान मुख्य रूप से सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के सेवारत चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं, ताकि विशेषज्ञ आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। किसी भी एएफएमएस संस्थान में एमडी, एमएस, डीएनबी में प्रवेश पाने वाले नागरिक डॉक्टरों को मानदंडों के अनुसार एएफएमएस में 5 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (एसएससी) के रूप में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।
एएफएमएस आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, इन संस्थानों में शेष सीटें नीचे दी गई प्राथमिकता प्रणाली के अनुसार पात्र उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।
- प्राथमिकता 1 - एडवांस स्पेशलिस्ट कोर्स या पीजी कोर्स में प्रशिक्षित एएफएमएस अधिकारी।
- प्राथमिकता 2 - सरकार और एएफएमएस अधिकारियों द्वारा प्रायोजित विदेशी छात्रों को अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया।
- प्राथमिकता 3 - अर्धसैनिक संगठन और भारत सरकार के अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित चिकित्सा अधिकारी।
- प्राथमिकता 4 - सेवा से मुक्त होने के 3 वर्ष के भीतर पूर्व एसएससी एएफएमएस अधिकारी।
- प्राथमिकता 5 - नागरिक उम्मीदवार।