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NEET Dress Controversy: छात्राओं के इनरवियर उतरवाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, एनटीए से तलब की रिपोर्ट

Wed, 20 Jul 2022 09:18 AM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

NCW Saught Report on NEET Dress Code Controversy: राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए समयबद्ध रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि यह घटना बेटियों की लज्जा के लिए शर्मनाक और अपमानजनक है। 
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राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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NEET Dress Code Controversy: राष्ट्रीय महिला आयोग ने केरल में नीट यूजी 2022 परीक्षा से पहले स्क्रीनिंग के दौरान कई छात्राओं को अपने इनरवियर को उतारने के लिए मजबूर किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए समयबद्ध रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि यह घटना बेटियों के मान- सम्मान के लिए शर्मनाक और अपमानजनक है। 

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यह भी पढ़ें : विवादों में नीट परीक्षा: छात्राओं से जबरन उतरवाए गए अंडरगारमेंट्स, परीक्षार्थियों की बातें सुनकर सन्न रह जाएंगे

 

नीट यूजी 2022 की परीक्षा रविवार, 17 जुलाई को देश-विदेश के 550 से अधिक शहरों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 18.72 लाख उम्मीदवार पंजीकृत थे। इनमें से करीब 10 लाख छात्राएं हैं। परीक्षा के दौरान केरल के कोल्लम स्थित एक निजी परीक्षा केंद्र पर यह प्रकरण सामने आया है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी आक्रोश देखा गया है। अब मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।  

एनटीए प्रमुख को स्वतंत्र जांच के निर्देश

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के चेयरमैन विनीत जोशी को छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए लिखा है। आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मामले की समयबद्ध जांच की भी मांग की है। 

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केरल के डीजीपी को कानून सम्मत कार्रवाई के निर्देश

इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने केरल के पुलिस महानिदेशक को मामले की निष्पक्ष जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी लिखा है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने लिखा कि डीजीपी केरल द्वारा मामले में की गई कार्रवाई से तीन दिनों के भीतर आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए।
 
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