क्या है महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन?
महाराष्ट्र के स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत 25% सीटें आरक्षित होती हैं। इस योजना के लिए योग्य माता-पिता अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए तय समय पर आवेदन (फॉर्म) भर सकते हैं।
यह योजना अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(सी)(1) के तहत आती है। इसका मुख्य उद्देश्य कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें अन्य बच्चों के बराबर शिक्षा का लाभ मिल सके।
ऐसे देखें रिजल्ट
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर student.maharashtra.gov.in/adm_portal/users/login जाएं।
- पोर्टल पर अपनी मांगी गई डिटेल्स दर्ज करके लॉग इन करें।
- लॉगिन के बाद अलॉटमेंट लिस्ट खुलेगी।
- यहां से आप अपने बच्चे का रिजल्ट चेक और लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।