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Hijab Controversy Row: कर्नाटक में फिर शुरू हुआ हिजाब विवाद, पीयू-कॉलेज की छह छात्राएं निलंबित

Sat, 04 Jun 2022 12:46 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Hijab Controversy Row: कर्नाटक का बहुचर्चित हिजाब विवाद एक बार फिर शुरू हो गया है। उप्पिनंगडी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण निलंबित कर दिया गया है।
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हिजाब विवाद - फोटो : ANI- File photo
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विस्तार
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Hijab Controversy Row: कर्नाटक का बहुचर्चित हिजाब विवाद एक बार फिर शुरू हो गया है। उप्पिनंगडी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण निलंबित कर दिया गया है। छात्राएं कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए हिजाब पहनकर कॉलेज आ रही थीं। 

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छात्राओं को समझाइश के बावजूद आदेशों का पालन नहीं करने को लेकर कॉलेज प्रबंधन की ओर से उन्हें छह दिन के लिए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान छात्राओं को कॉलेज और कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि निलंबन अवधि खत्म होने के बाद छात्राओं को परिसर और कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी, बशर्ते वे यूनिफॉर्म रूल्स और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें। 

हिजाब के विरोध में छात्रों ने पहने भगवा गमछे

निलंबन के बाद, जैसे ही गुरुवार को अधिक छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आईं तो छात्रों के एक अन्य वर्ग ने विरोध में भगवा गमछे पहन लिए। हिजाब का विरोध कर रहे छात्रों ने मांग की कि उन्हें हिजाब पहनने वालों को कक्षाओं में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अधिकारियों ने हिजाब और भगवा गमछे पहनने वाले छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी।
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15 मार्च को हाईकोर्ट ने दिया था फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक समूह द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी। उच्च न्यायालय के मुख्य जस्टिस न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की तीन सदस्यीय पीठ ने आगे कहा कि स्कूल और काॅलेज यूनिफॉर्म का निर्धारण केवल एक उचित व्यवस्था है, जो कि संवैधानिक रूप से भी स्वीकार्य है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते।
 
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