Karnataka Hijab Case Controversy in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह हिजाब मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जो कॉलेज परिसरों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब (Hijab) पहनने पर कर्नाटक सरकार के प्रतिबंध से जुड़ा है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष इस मामले का उल्लेख अधिवक्ता शादान फरासत ने किया था। अधिवक्ता ने कहा था कि सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के कारण मुस्लिम लड़कियां परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रही हैं। फरासत ने अदालत से कहा कि लड़कियों की पढ़ाई का सत्र पहले ही खत्म हो चुका है और आगामी परीक्षाएं नौ मार्च को हैं। इस पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं इस पर फैसला लूंगा।