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Air Pollution: गुरुग्राम और फरीदाबाद में हाईब्रिड मोड में चलेंगी कक्षाएं, वायु प्रदूषण के चलते लिया गया निर्णय

Thu, 19 Dec 2024 09:12 AM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

GRAP 4: वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी स्कूलों को नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा तक की कक्षाएं तत्काल प्रभाव से हाइब्रिड मोड आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
 
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AIR Pollution - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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Air Pollution: स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार, नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा तक की कक्षाएं तत्काल प्रभाव से हाइब्रिड मोड (फिजिकल और ऑनलाइन दोनों) में संचालित की जाएंगी।

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आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "राज्य के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 9वीं और 11वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें, यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो) तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक।"

GRAP-4 In Gurugram: गुरुग्राम में ग्रैप-4

यह कदम हरियाणा के गुरुग्राम में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए GRAP 4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किए जाने के बाद उठाया गया है। गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने मंगलवार को अधिकारियों को GRAP 4 के प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया।

जीआरएपी 4 आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय समय में बदलाव, निजी संस्थानों में घर से काम, स्कूलों में हाइब्रिड मोड में कक्षाएं, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक सहित कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।

ग्रैप 4 के प्रतिबंधों के अनुपालन में कक्षा 10वीं एवं 12वीं को छोड़कर सभी विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए।
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GRAP-4 Restrictions: ग्रैप-4 के दौरान प्रतिबंध

आदेश में कहा गया है, "जीआरएपी 4 के प्रतिबंधों के तहत जिले में राजमार्गों और फ्लाईओवरों सहित सार्वजनिक और निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। खुले में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा, पॉलीथिन और प्रदूषणकारी पदार्थों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।"

डीसी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी सुबह 9:30 बजे कार्यालय आएंगे और शाम 5:30 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे। सभी नगर निकायों में यह समय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। डीसी ने सभी निजी संस्थानों को अगले आदेश तक घर से ही काम करने की एडवाइजरी जारी की है।

ग्रैप 4 के प्रतिबंधों के अनुपालन में कक्षा 10वीं एवं 12वीं को छोड़कर सभी विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए।
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