GRAP-4 In Gurugram: गुरुग्राम में ग्रैप-4
यह कदम हरियाणा के गुरुग्राम में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए GRAP 4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू किए जाने के बाद उठाया गया है। गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने मंगलवार को अधिकारियों को GRAP 4 के प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया।
जीआरएपी 4 आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय समय में बदलाव, निजी संस्थानों में घर से काम, स्कूलों में हाइब्रिड मोड में कक्षाएं, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक सहित कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।
ग्रैप 4 के प्रतिबंधों के अनुपालन में कक्षा 10वीं एवं 12वीं को छोड़कर सभी विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए।
GRAP-4 Restrictions: ग्रैप-4 के दौरान प्रतिबंध
आदेश में कहा गया है, "जीआरएपी 4 के प्रतिबंधों के तहत जिले में राजमार्गों और फ्लाईओवरों सहित सार्वजनिक और निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। खुले में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा, पॉलीथिन और प्रदूषणकारी पदार्थों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।"
डीसी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी सुबह 9:30 बजे कार्यालय आएंगे और शाम 5:30 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे। सभी नगर निकायों में यह समय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। डीसी ने सभी निजी संस्थानों को अगले आदेश तक घर से ही काम करने की एडवाइजरी जारी की है।
ग्रैप 4 के प्रतिबंधों के अनुपालन में कक्षा 10वीं एवं 12वीं को छोड़कर सभी विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए।