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CLAT Exam 2023: सुप्रीम कोर्ट का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को निर्देश, कोई विकलांग छात्र क्लैट से वंचित न रहे

Thu, 15 Dec 2022 10:46 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

CLAT Exam 2023: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संघ यानी कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि   शारीरिक रूप से अक्षम किसी भी छात्र को आगामी क्लैट परीक्षा में शामिल होने से वंचित नहीं किया जाए।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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CLAT Exam 2023:  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संघ यानी कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि   शारीरिक रूप से अक्षम किसी भी छात्र को आगामी क्लैट परीक्षा में शामिल होने से वंचित नहीं किया जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने ऐसे छात्रों को पेपर लिखने के लिए लेखक सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।  

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प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि किसी भी योग्य छात्र को परीक्षा में लिखने से नहीं रोका जाएगा।  हम संघ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि किसी भी विकलांग छात्र को आगामी परीक्षा में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उचित आवास के माध्यम से सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।  
 

सीजेआई की पीठ ने कहा कि हम प्रथम प्रतिवादी (कंसोर्टियम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि कोई भी विकलांग छात्र आगामी परीक्षा में प्रवेश से वंचित न रहे और यह कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उचित आवास के माध्यम से सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

पीठ ने कहा कि पहला प्रतिवादी, सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक, इन कार्यवाहियों में विवाद की विषय वस्तु के संबंध में हलफनामे पर एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करेगा, जिसमें आगामी क्लैट परीक्षा में आवेदन करने वाले अक्षम उम्मीदवारों की संख्या और उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं शामिल होंगी। क्लैट 2023 परीक्षा 18 दिसंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी। 
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शीर्ष अदालत का यह आदेश विकलांग अधिकार कार्यकर्ता अर्नब रॉय द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जो विकलांग व्यक्तियों पर CLAT कंसोर्टियम द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों के खिलाफ है, जो लेखक स्क्राइब का लाभ उठाने का इच्छुक है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संघ की स्थापना 19 अगस्त, 2017 को देश में कानूनी शिक्षा के मानकों में सुधार करने और राष्ट्रीय विधि विद्यालयों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा के लिए की गई थी।  
 
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