DU FSS: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने अपने स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) कार्यक्रमों में नामांकित आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना (FSS) शुरू की है।
DU FSS: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने अपने स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) कार्यक्रमों में नामांकित आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना (FSS) शुरू की है। इसकी घोषणा डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर (DSW) के कार्यालय ने की है। छात्र डीयू एफएसएस आवेदन फॉर्म को विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल shortest.link/dufss से डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 12 दिसंबर, 2022 तक अपने संबंधित विभागों, संस्थानों या केंद्रों पर आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट - du.ac.in पर जमा कर सकते हैं।
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DU FSS: इन छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ
उन छात्रों पर शुल्क माफी योजना लागू होती है जिन्होंने डीयू के पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। जिन उम्मीदवारों की पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है, उन्हें शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जबकि जिन छात्रों की पारिवारिक आय चार लाख रुपये से आठ लाख रुपये के बीच है, उन्हें योजना के तहत 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। पिछले परीक्षा पत्रों के ईआर/बकाया वाले उम्मीदवार स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं।
DU FSS: इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
मानक प्रारूप में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
माता-पिता के आईटीआर की प्रति यदि जहां भी लागू हो।
पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट की प्रतियां।
डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में वास्तविक छात्र प्रमाण पत्र की प्रति।
अलग-अलग मदों में अलग-अलग राशि का उल्लेख करते हुए शुल्क रसीद की प्रति।
छात्र का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड और उचित स्थान पर चिपकाई गई तस्वीर दिखाते हुए बैंक पास बुक की प्रति।
DU FSS: ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले डीयू की आधिकारिक वेबसाइट - du.ac.in पर जाएं।
होमपेज पर डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिंक पर क्लिक करें।
वित्तीय सहायता योजना के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र डाउनलोड करें और आवश्यक सभी विवरण दर्ज करें।
डीयू एफएसएस 2022 योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर, 2022 है। अंतिम दिन उम्मीदवारों के पास अपना आवेदन जमा करने के लिए शाम 4 बजे तक का समय होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता योजना डीयू में सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है। नोटिस के अनुसार, जिन छात्रों के पास ईआर या पिछली परीक्षाओं का कोई अन्य बकाया है, उन्हें एफएसएस योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है।