उपस्थिति नियमों में सख्ती और कड़ा अनुपालन
सुबह 9:10 से 9:30 बजे के बीच हाजिरी लगाने वाले कर्मचारियों को निर्धारित कार्य अवधि पूरी करने के लिए उसी दिन अतिरिक्त घंटे काम करके देरी की भरपाई करनी होगी। हालांकि, सुबह 9:30 बजे के बाद हाजिरी लगाने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उनकी छुट्टी में से आधे दिन या पूरे दिन की छुट्टी की कटौती शामिल है।
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि हाजिरी नियमों में अब और कोई छूट नहीं दी जाएगी। विश्वविद्यालय ने सभी डीन, विभागाध्यक्षों, पुस्तकालयाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया है।
यह कदम दिल्ली विश्वविद्यालय में हाजिरी नियमों के सख्त पालन का संकेत देता है, और यह स्पष्ट संदेश देता है कि समय की पाबंदी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।