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Delhi: प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस प्रवेश के लिए आयसीमा पांच लाख हो, एलजी की दिल्ली सरकार से सिफारिश

Wed, 13 Nov 2024 07:51 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Delhi School Admission: दिल्ली के उपराज्यपाल नें आप सरकार से निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रवेश के लिए आय सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है। उनका कहना है कि आय सीमा को अधिक कम रखना, जरूरमंद वर्ग को वंचित रखता है।
 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई
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Delhi School Admission: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की आप सरकार से निजी स्कूलों में खाली सीटों और उच्च न्यूनतम मजदूरी के मद्देनजर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रवेश के लिए आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की सिफारिश की है। उन्होंने आय सीमा से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के एक मामले से संबंधित फाइल में कहा कि आदर्श रूप से आय सीमा 8 लाख रुपये होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लाभान्वित होने वाले छात्र ही आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। 

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उपराज्यपाल ने कहा कि उनका विचार है कि निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों पर प्रवेश के लिए प्रारंभिक सीमा उच्च शिक्षा संस्थानों में ईडब्ल्यूएस प्रवेश के मामले में लागू 8 लाख रुपये की प्रारंभिक सीमा के अनुरूप होनी चाहिए, या उच्च न्यायालय द्वारा इंगित कम से कम 5 लाख रुपये होनी चाहिए।

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार, कुशल श्रमिकों की वार्षिक आय (21,917X12 = 2.63 लाख रुपये) प्रस्तावित सीमा 2.5 लाख रुपये से अधिक है। 
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उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों में दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में से औसतन लगभग 11 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। ये रिक्त सीटें स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार की नीतिगत विफलता को दर्शाती हैं, क्योंकि उसने वार्षिक आय की सीमा को कम रखा है और कवरेज को सीमित रखा है।

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दिल्ली ईडब्ल्यूएस प्रवेश 

उन्होंने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली सरकार द्वारा परिभाषित 'कमजोर वर्ग के बच्चे' के लिए 1 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा आर्थिक कठिनाई को ठीक से नहीं दर्शाती है। उन्होंने अपनी फाइल नोटिंग में बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 5 दिसंबर, 2023 को अपने आदेश में कहा था कि समाज के आर्थिक ढांचे की गतिशीलता के साथ सीमा सीमा बदलनी चाहिए। 

सक्सेना ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की तुलना में स्कूलों में प्रवेश की प्रारंभिक सीमा को "अवास्तविक रूप से कम" रखना न केवल समाज के कमजोर वर्ग को वंचित करता है, बल्कि कानून के लाभों को प्राप्त करने में समानता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। 

उन्होंने अपने नोट में कहा, "मुख्यमंत्री को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए सीमा पर फिर से विचार करें, ताकि दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बड़े समूह के हित में आय सीमा को कम से कम 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सके।"
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