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DU HC: दो डीयू छात्रों की पाठ्यक्रम और सीट परस्पर बदलने की मांग याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने आंशिक राहत भी दी

Tue, 03 Jan 2023 04:06 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

DU Admission : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले पाने में सफल रहे दो उम्मीदवारों को अपने चुने हुए पाठ्यक्रम और सीटों को आपस में बदलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
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Delhi HC - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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DU Admission : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले पाने में सफल रहे दो उम्मीदवारों को अपने चुने हुए पाठ्यक्रम और सीटों को आपस में बदलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विभु बाखरू ने उनके इस दावे को भी खारिज कर दिया कि इस वर्ष की सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (CSAS) असंवैधानिक थी। क्योंकि उसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई सीटों में बदलाव आवंटन प्रणाली के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को कहा है कि उन छात्रों के अनुरोध को एक बारगी छूट के तौर पर मान लिया जाए।  

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अदालत ने आदेश में कहा है कि यह न्यायालय सीएसएएस प्रणाली के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं पाता है। याचिकाकर्ताओं को ऐसी राहत की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, न्यायालय यह मानता है प्रतिवादियों दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफंस कॉलेज को इसे एकबारगी मामला मानते हुए छूट दे देना चाहिए। 
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अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (CSAS) को चुनौती निराधार थी और यह मानने का कोई कारण नहीं था कि यह मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद-14 या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।  अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं के अनुरोधों पर विचार किया जाता है, तो यह एक मिसाल नहीं बनेगा। अदालत का यह भी विचार है कि यदि अन्य छात्रों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्रतिवादियों यानी डीयू और सेंट स्टीफंस कॉलेज को याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करना चाहिए। 
 
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