स्कूल शुल्क अपील और चार्टर्ड अकाउंटेंट की अनिवार्यता
अधिनियम के तहत, प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति होती है, जिसे प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित शुल्क को मंजूरी देने का अधिकार होता है। असंतुष्ट अभिभावकों का समूह 30 दिनों के भीतर जिला शुल्क अपील समिति के समक्ष निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। कानून के अनुसार, प्रत्येक जिला अपील समिति और पुनरीक्षण समिति में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सदस्य होना अनिवार्य है।
बयान में कहा गया है कि दिल्ली के 15 जिलों में लगभग 1,794 निजी गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनके वित्तीय दस्तावेजों की जांच अपील और पुनरीक्षण चरणों में आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कम से कम छह पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट तैनात किए जाएंगे, जिनमें से एक पुनरीक्षण समिति के लिए और पांच अन्य तीन जिला शुल्क अपील समितियों का कार्यभार संभालेंगे।
चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारियां और नियुक्ति की अवधि
बयान में कहा गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्कूलों के लेखापरीक्षित खातों और वित्तीय अभिलेखों की स्वतंत्र रूप से जांच करेंगे, अधिनियम के तहत शुल्क निर्धारण के मानदंडों के अनुपालन को सत्यापित करेंगे, समिति की चर्चाओं के दौरान विशेषज्ञ वित्तीय राय प्रदान करेंगे, समिति के आदेशों में वित्तीय तर्क तैयार करने में सहायता करेंगे और निष्पक्षता बनाए रखेंगे, हितों के टकराव के मामलों में स्वयं को अलग रखेंगे।
इस अधिनियम के तहत शिक्षा निदेशक को विद्यालय स्तर, जिला अपीलीय या पुनरीक्षण समितियों के रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यवाही कानून के अनुरूप हो, और उचित समिति को निर्देश जारी करने या मामलों को संदर्भित करने का भी अधिकार है। बयान में कहा गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे को भी उन्हें ही संभालना होगा, जिसमें अदालतों के लिए जवाब तैयार करना भी शामिल है, और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।
यह नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। चयनित चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रत्येक अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर करना होगा। यह सेवाएं जिला उप शिक्षा निदेशकों के कार्यालयों, शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय या प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर प्रदान की जाएंगी।