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बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मामला: एनएसयूआई नेता को डीयू से निलंबति करने का आदेश रद्द, अदालत ने कही ये बातें

Thu, 27 Apr 2023 02:30 PM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Delhi Court Order: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एनएसयूआई के एक नेता को एक साल के लिए प्रतिबंधित करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द कर दिया।
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delhi university, du, दिल्ली विवि. दिल्ली विश्वविद्यालय - फोटो : फाइल फोटो
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Delhi Court Order: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को एनएसयूआई के एक नेता को एक साल के लिए प्रतिबंधित करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के एक आदेश को रद्द कर दिया। आरोप था कि 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की कैंपस में स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें एनएसयूआई के छात्र नेता उसमें शामिल हुए थे।

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न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि पीएचडी स्कॉलर और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ के खिलाफ प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई की गई। आदेश में "प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा कारण बताना आवश्यक है"।
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