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असम सरकार का निजी स्कूलों को आदेश- 50 फीसदी माफ की जाए फीस, शिक्षकों को दी जाए पूरी तनख्वाह

Wed, 22 Apr 2020 06:10 PM IST
ललित फुलारा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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असम सरकार ने सभी निजी स्कूलों को फीस में 50 फीसदी छूट देने का आदेश जारी किया है ताकि अभिभावकों को लॉकडाउन के दौरान राहत मिल सकें। शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी निजी स्कूल अप्रैल महीने में फीस में 50 फीसदी छूट दें। इसके साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि बिना पैसे काटे सभी शिक्षकों को पूरा वेतन दें। शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि वो लॉकडाउन के दौरान टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को पूरी तनख्वाह दें। 

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फीस बढ़ोतरी न करें स्कूल
असम स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान फीस में बढ़ोतरी न करने का आदेश भी जारी किया है। अगर कोई निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस में बढ़ोतरी करता है या फिर बोर्ड द्ववारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री  हिमंत बिस्वा ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि असम में लॉकडाउन के मद्देनजर पहली से लेकर नौवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी प्रमोट कर बारहवीं में डाला जाएगा। बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन तीन मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा।
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गौरतलब है कि इस वक्त देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। 

 

 

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