हमारी दुनिया एक बड़े संकट से जूझ रही है। कोरोना वायरस ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। इस महामारी से अपने देश को बचाने के लिए सरकार अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। लेकिन आपने सुना होगा कुछ लोग अपनी लापरवाही के चलते इस संक्रमण को फैला रहे हैं। आपको बतादें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 के अधीन संक्रमण को फैलाना एक दंडनीय अपराध है। पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर सकती है। यदि किसी पर ये धारा लगती है तो उसे 2 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। इससे अलग एक अधिनियम भी बनाया गया है जो 123 वर्ष पुराना है।
आखिर कौन सा है वो अधिनियम? क्या है अधिनियम का विस्तार? इसके अंतर्गत कैन-कौन से अधिकार मिलते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे की स्लाइड में मिल जाएंगे। पढ़ते हैं आगे...