कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) 2018 के रिजल्ट गुरुवार को घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीएलएटी के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मालूम हो कि देश के 19 प्रतिष्ठित नेशनल लॉ कॉलेजों में सीएलएटी के आधार पर दाखिले होते हैं।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने सीएलएटी-2018 फिर से आयोजित करने की याचिकाकर्ता की मांग को ठुकरा दिया है। साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाली शिकायत निवारण कमेटी को छात्रों की शिकायतों पर गौर करने के बाद छह जून तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
गत 13 मई को आयोजित सीएलएटी को लेकर कई अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली सीएलएटी परीक्षा इस वर्ष देश के 65 शहरों के 250 केंद्रों पर हुई थी और इसमें 54464 छात्र बैठे थे।