आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां
मुख्यमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी। छात्रों को 11 अप्रैल, 2025 तक अपने स्कूल प्रशासन को आवेदन पत्र जमा करना होगा। इसके बाद, स्कूलों को 15 अप्रैल, 2025 तक सत्यापित आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को भेजने होंगे। अंतिम रूप से, DEO को 21 अप्रैल, 2025 तक समेकित सूची जेएसी को प्रस्तुत करनी होगी।
आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी
आवेदन पत्र भरते समय छात्रों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:
- परीक्षा तिथि और रोल नंबर
- व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- स्कूल का नाम, पता, और UDISE कोड
- बैंक खाता विवरण (बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, IFSC कोड)
- यह जानकारी भी देनी होगी कि स्कूल में सरकारी आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध है या नहीं
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
झारखंड CMMSS परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को निम्नलिखित नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा:
- पहली बार आवेदन: वे छात्र जिन्होंने 30 जून, 2024 को आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें अपने एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति के साथ आवेदन करना होगा।
- द्वितीय नवीनीकरण: वे छात्र जिन्होंने 13 अगस्त, 2023 को छात्रवृत्ति परीक्षा पास की है और वर्तमान में कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी कक्षा 9 की अंकतालिका के साथ उपरोक्त दस्तावेज जमा करने होंगे।
- तृतीय नवीनीकरण: वे छात्र जिन्होंने 13 जुलाई, 2022 को परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अब कक्षा 11 में हैं, उन्हें अपनी कक्षा 10 की अंकतालिका सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- जाति आधारित श्रेणी में चयनित छात्रों को झारखंड सरकार द्वारा जारी मान्य जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
छात्रवृत्ति जारी रखने की शर्तें
आधिकारिक सूचना के अनुसार, छात्रवृत्ति प्राप्त करते रहने के लिए छात्रों को अपनी अंतिम परीक्षाओं में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। जो छात्र आवासीय विद्यालयों में पढ़ते हैं, जहां सरकार द्वारा आवास और भोजन की सुविधा दी जाती है, उन्हें कुल छात्रवृत्ति राशि का केवल 50% ही मिलेगा।
आकांक्षा योजना के तहत चयनित छात्रों के लिए विशेष निर्देश
आकांक्षा योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों की अलग सूची तैयार कर परिषद कार्यालय में जमा करनी होगी। छात्रवृत्ति राशि पहले से पंजीकृत बैंक खाते में ही स्थानांतरित की जाएगी और बैंक खाते में किसी भी बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में छात्रवृत्ति की राशि केवल पूर्व में दिए गए बैंक खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी और किसी भी प्रकार के खाते में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।