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झटका : पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 1911 नियुक्तियां अवैध घोषित, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया बर्खास्तगी का आदेश

Fri, 10 Feb 2023 01:25 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Calcutta HC Orders to Cancel Jobs of 1911: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और अनुदानित स्कूलों में 1911 नियुक्तियों को  अवैध घोषित किया है।  
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कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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Calcutta HC orders to WBBSE: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और अनुदानित स्कूलों में 1911 नियुक्तियों को  अवैध घोषित किया है।  

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इतना ही नहीं उच्च न्यायालय ने WBBSE यानी पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (West Bengal Board Of Secondary Education) को इन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का भी आदेश दिया है। 
कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से मामले में अवैध ठहराई गई नियुक्तियां पश्चिम बंगाल सरकार से सहायता प्राप्त और सरकारी अनुदान पर संचालित स्कूलों में ग्रुप डी के पदों पर की गई थी। इन नियुक्तियों को लेकर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए थे। 
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