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पश्चिम बंगाल: कुलपतियों की नियुक्तियों-पुनर्नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहीं ये बातें

Wed, 15 Mar 2023 10:00 AM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

West Bengal: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 22 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है और उन्हें ऐसे पदों पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
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Calcutta high court
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Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 22 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है और उन्हें ऐसे पदों पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि यूजीसी विनियम, 2018, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के परस्पर विरोधी प्रावधानों पर हावी रहेगा, जिसके तहत नियुक्तियां की गई थीं।

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बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख उच्च न्यायालय के आदेश की भावना के अनुरूप है और यह न्यायपालिका के लिए सर्वोच्च सम्मान है। यद्यपि हाल के सप्ताहों में राज्यपाल की सहमति से स्थापित परंपराओं के अनुरूप प्रत्येक वीसी की नियुक्ति की गई है, हम आज के आदेश का स्वागत करते हैं। राज्य कानून और अदालत के निर्देशों के अनुसार जो भी आवश्यक होगा, करेगा।
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