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DoE: शिक्षा निदेशालय का बड़ा फैसला, फीस बकाया होने पर भी छात्रों की पढ़ाई जारी रहेगी

Fri, 21 Mar 2025 08:23 AM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Directorate of Education: शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं कि बढ़ी हुई फीस का भुगतान न कर पाने वाले छात्रों के नाम स्कूलों से नहीं काटे जाएंगे। उप शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा जारी एडवाइजरी में स्कूलों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी छात्र की शिक्षा फीस के कारण बाधित नहीं होनी चाहिए।
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विस्तार
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DoE: बढ़ी फीस का भुगतान नहीं करने पर छात्रों के नाम काटने के मामले में शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के नाम नहीं काटे जा सकते है। इसके लिए निदेशालय के उत्तर-पश्चिम (बी-2) के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय ने एडवाइजरी जारी की है। निदेशालय को रोहिणी सेक्टर-24 स्थित एक नामी निजी स्कूल के खिलाफ लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी।

इसमें अभिभावकों ने बढ़ी फीस के भुगतान न करने पर स्कूल द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

निदेशालय के अनुसार फीस का मुद्दा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस संबंध में आज तक न्यायालय द्वारा कोई ऐसा निर्णय पारित नहीं किया गया है, जिसमें स्कूल को प्रस्ताव के अनुसार अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस वसूलने की अनुमति दी गई हो। फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

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अभिभावकों द्वारा स्कूल के खिलाफ दायर कुछ मामलों में भी न्यायालय ने केवल यह हलफनामा देने के लिए कहा था कि यदि फीस के मुद्दे पर स्कूल के पक्ष में निर्णय आता है तो अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस का बकाया भुगतान करना होगा। जबकि फीस का मामला विचाराधीन है।

अधिकांश अभिभावक विभाग द्वारा अनुमोदित अंतिम शुल्क संरचना के अनुसार स्कूल को भुगतान कर रहे हैं। इसके मद्देनजर स्कूलों को निर्देश है कि नियम 35(4) के अंतर्गत उन छात्रों के नाम न काटे जाएं जिन्होंने विभाग द्वारा अनुमोदित ढांचे के अनुसार फीस का भुगतान कर दिया और बढ़ी हुई फीस के संबंध में बकाया राशि लंबित है।
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