Disabled children: शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की सुविधा बढ़ाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। रैंप को मजबूत, साफ और फिसलन-रहित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि बच्चों को आने-जाने में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
Government Schools: शिक्षा निदेशालय की और से राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों और कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह पहल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत लागू की गई है। इसका उद्देश्य समावेशी शिक्षा और बाधा-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।
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अपर शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिए हैं कि सभी स्कूलों में बने रैंप पूरी तरह साफ, मजबूत और फिसलन-रहित होने चाहिए, ताकि दिव्यांग बच्चों को आने-जाने में किस्सी तरह की बाधा न आए।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग छात्रों की कक्षाएं भूतल पर रखी जाएं और सभी सीढ़ियों के दोनों ओर रेलिंग लगाई जाए, जिससे उनकी सुविधा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा नेत्रहीन छात्रों और शिक्षकों के लिए कक्षाएं एक ही भवन में लगाई जाए, ताकि उन्हें आवागमन में परेशानी न हो।
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निदेशालय का कहना है कि विशेष शिक्षकों (एसईटी) को केवल दिव्यांग बच्चों के साथ कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए और उन्हें अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। साथ ही स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए सुलभ खेल मैदान और साफ-सुथरे, संशोधित शौचालय की व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।