नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने संजय आजाद नामक व्यक्ति पर हमले के मामले में जेल में बंद स्वतंत्र भारद्वाज की रिहाई के लिए बृहस्पतिवार को वारंट जारी कर दिया। अदालत ने 15 सितंबर को उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर ने जमानतदार की पुष्टि होने के बाद रिहाई का आदेश जारी किया। स्वतंत्र भारद्वाज को 50 हजार रुपये के जमानत बाॅन्ड और इतनी ही राशि की जमानत देने पर अंतरिम जमानत मिली है। उनके वकील उमेश चंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि जमानत की पुष्टि हो गई है। इसके बाद अदालत ने तिहाड़ जेल को रिहाई का वारंट भेज दिया। स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चार अगस्त को बुलंदशहर से पकड़ा था। उन्हें 23 जून को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान संजय आजाद पर कथित हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। संवाद