फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lakhimpur Kheri : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री टेनी को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, विशेष याचिका

Sat, 19 Aug 2023 06:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी/नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड का मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। 
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड का मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रभात गुप्ता के भाई ने यह याचिका दायर की है।

विज्ञापन


लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था। वर्ष 2000 में प्रभात गुप्ता की लखीमपुर खीरी में सरेबाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों को नामजद किया गया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें