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Delhi News: मारपीट मामले में आरोपी को श्रीलंका जाने की मिली अनुमति

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नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार को श्रीलंका यात्रा की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मानवीय आधार पर यह राहत देते हुए कहा कि परिवार के साथ छुट्टियां बिताना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। यह उसका पारिवारिक कर्तव्य भी है। अदालत में दाखिल याचिका में कुमार ने अनुरोध किया था कि उन्हें तीन से 15 अगस्त तक श्रीलंका यात्रा की अनुमति दी जाए, जिससे वे अपने परिवार के साथ अवकाश मना सकें। विभव ने याचिका में भरोसा दिलाया कि वे भारत लौटकर अदालत की सभी शर्तों का पालन करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। ऐसे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने विभव को 13-22 अगस्त तक श्रीलंका यात्रा की अनुमति दी। संवाद
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