सुप्रीम कोर्ट के जजों का मंगलवार(2 मार्च) से टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर कई जगह खबरें थीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनाव का अधिकार होगा कि उन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन लगे। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए इस खबर को अफवाह बताया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यह बात गलत है कि जजों को वैक्सीन का चुनाव करने का अधिकार होगा। उन्हें चुनाव करने की इजाजत नहीं है। यह पूरी तरह से को-विन सिस्टम के जरिए होगा। जजों के लिए सरकारी सुविधा (सीजीएचएस डिस्पेंसरी) उपलब्ध रहेगी।