अदालत ने बुधवार को पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में मुख्य आरोपी पहलवान सुशील कुमार को घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। कुमार अन्य आरोपियों के साथ जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आरोपी सुशील कुमार ने सर्जरी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। सर्जरी 26 जुलाई को होनी है।
रोहिणी जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने बुधवार को उक्त सर्जरी के लिए सुशील कुमार को 23 जुलाई से 30 जुलाई की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने उसे एक लाख रुपये के नीति मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने सुशील कुमार को सर्जरी के बाद 30 जुलाई को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने गवाहों पर खतरे की आशंका और एक कारण के मद्देनजर अंतरिम जमानत के दौरान आरोपी पर निगरानी रखने के लिए चौबीसों घंटे दो सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों का खर्च आरोपी के परिवार द्वारा वहन किया जाएगा।
अदालत ने जेल अधिकारियों और जांच अधिकारी द्वारा दायर मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सुशील कुमार को राहत दी। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी सुशील कुमार के मेडिकल दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि उसे 24 जुलाई 2023 को भर्ती होने की सलाह दी गई है क्योंकि सर्जरी 26 जुलाई को बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में होनी है।