उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नवरात्र में माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर पुलिस को समुचित सुरक्षा प्रबंध करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को फूल-माला, प्रसाद, पूजा सामग्री और पूजा के बर्तन बेचने के लिए अस्थायी तौर पर टेबल/ दुकान लगाने की अनुमति दे दी है।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने इस मामले में मंदिर का कामकाज देखने के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जेआर मिधा की ओर से रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया।
उन्होंने पुलिस को सुरक्षा के इंतजाम करने के साथ ही, श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि का समुचित प्रबंध करने का आदेश दिया है। हालांकि, अभी विस्तृत आदेश नहीं मिला है।
इससे पहले, न्यायालय को बताया गया कि पिछले आदेश का पालन करते हुए मंदिर परिसर में बने अवैध झुग्गियों को हटा दिया गया है। साथ ही अवैध धर्मशालाओं में रह रहे लोगों को खाली करा दिया गया है। न्यायालय पिछले सप्ताह अवैध झुग्गियां हटाने और धर्मशाला में रहने वाले लोगों को हटाने का आदेश दिया था।